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रेत खदानों की ई-नीलामी प्रक्रिया पर कार्यशाला 13 अक्टूबर को, खनिज विभाग करेगा बोलीकर्ताओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण…

 

जांजगीर-चांपा :- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खनिज रेत के लिए नई नीति छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2025 लागू की गई है। इस नियम के तहत गौण खनिज साधारण रेत खदानों का आबंटन ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल के जरिए किया जाना है। ई-नीलामी से संबंधित समस्त प्रक्रिया जैसे निविदा जारी करना, निविदा में भाग लेने के लिए बोलीकर्ताओं का पंजीयन, बोली लगाने की प्रक्रिया, तकनीकी अर्हताधारी, बोलीकर्ता का चयन, लॉटरी प्रक्रिया, अधिमानी बोलीदार का चयन आदि सभी कार्यवाही उक्त पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी।

खनिज अधिकारी ने बताया कि गौण खनिज साधारण रेत खदानों के आबंटन हेतु ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के अंतर्गत एमएसटीसी पोर्टल में छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में जारी निविदा, टेंडर का अवलोकन, बोली प्रतिभूति देखने, इच्छुक बोलीदारों द्वारा पोर्टल में पंजीयन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने, आवेदन शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि जमा करने आदि से संबंधित प्रशिक्षण, कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह प्रशिक्षण, कार्यशाला कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर के प्रार्थना सभा कक्ष में 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2 बजे आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीकर्ता इसमें शामिल हो सकते हैं।

Lakheshwar Yadav

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