
होली पर 4 मार्च को छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस, प्रदेशभर में शराब दुकानें, बार और क्लब रहेंगे बंद- आबकारी विभाग का आदेश जारी, सरकार ने बदला अपना निर्णय…
- 4 मार्च को छत्तीसगढ़ में ‘शुष्क दिवस’ घोषित
- होली पर प्रदेशभर में शराब दुकानें बंद, आबकारी विभाग का आदेश जारी
छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने होली पर्व के अवसर पर 4 मार्च 2026 को पूरे प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया है। इस संबंध में मंत्रालय, नया रायपुर से 24 फरवरी 2026 को आदेश जारी किया गया।
जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च को प्रदेश में संचालित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, होटल-बार, रेस्टोरेंट-बार, क्लब तथा अन्य लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार से मदिरा का विक्रय, परोसना या वितरण प्रतिबंधित रहेगा।
इसके साथ ही गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा के भंडारण और बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला एवं संभागीय उड़नदस्तों को अवैध परिवहन और संग्रहण पर कार्रवाई करने के लिए विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आबकारी विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि घोषित ‘शुष्क दिवस’ के दौरान आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।



