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ITR फाइल करने का आखिरी मौका, सिर्फ 1 दिन का समय, लेट फीस और पेनल्टी से बचने के लिए तुरंत करें फाइलिंग…
Income Tax Return 2025-26 (ITR) भरना इस साल सभी टैक्सपेयर्स के लिए और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि सरकार ने ITR भरने की लास्ट डेट 15 सितंबर है जिसके लिए अब 1 दिन शेष है, अगर अब भी ध्यान नहीं दिया, तो लेट फीस व पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत भरा है, जो किसी वजह से समय पर फाइलिंग नहीं कर पाए थे।
कई लोगों का मानना है कि अगर उनकी सालाना इनकम ढाई लाख से कम है और वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तब भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो इससे आपको कई फायदे होते हैं। ITR फाइल करने से लोन मिलने में आसानी होती है।
ITR फाइल करने के फायदों …
- सबसे पहले जानें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक तरह का हिसाब है, जो आप सरकार को देते हैं। इसमें आप बताते हैं कि पिछले साल आपकी कितनी कमाई हुई, किस कमाई पर टैक्स चुकाना है और कितना टैक्स आपने एडवांस में भर दिया है। इससे पता चलता है कि टैक्स के रूप में आप सरकार को कुछ और पैसे देंगे या सरकार आपको कुछ पैसे वापस करेगी।
- जुर्माने से बच जाएंगे निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना यानी पेनल्टी चुकाना पड़ सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। समय पर ITR दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है।
- नोटिस का डर नहीं रहेगा अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई सोर्सों से आपकी आय की जानकारी पहुंच जाती है, समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर ITR जमा करना फायदेमंद है।
- ब्याज की बचत इनकम टैक्स नियमों के अनुसार यदि किसी करदाता ने टैक्स नहीं चुकाया है या उस पर बनने वाले कुल टैक्स का 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234बी के तहत हर महीने 1% ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। इस तरह समय से रिटर्न दाखिल कर इनकम टैक्स पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं।
- ITR Filing 2025. नुकसान कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख तक ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।
ITR कैसे भरे..
- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें.
- अपनी प्रोफाइल की जांच करें—नाम, पैन, बैंक डिटेल्स अपडेट कर लें.
- Correct ITR फॉर्म चुनें: (ITR-1, 2, 3 वगैरह). सैलरी वालों के लिए आमतौर पर ITR-1.
- ऑनलाइन फॉर्म भरें या ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करें.
- सारे जरूरी डॉक्यूमेंट (फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट, FD, TDS आदि) रखें.
- फाइल सबमिट करने के बाद Aadhaar OTP या EVC से verify करें.
- Status periodically चेक करते रहें.



