
42.78 लाख की धोखाधड़ी मामले में जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, कोर्ट से जमानत खारिज, 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जिला जेल जांजगीर, जानिए SP ने क्या कहा, देखे Video…
- जांजगीर चांपा ब्रेकिंग – जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार,,
- धोखाधड़ी के मामले में जेल दाखिल,,
- अक्टूबर माह में दर्ज हुआ था धोखाधड़ी का केस,,
- बम्हनीडीह सहकारी समिति में प्रबंधक रहते की थी धोखाधड़ी,,
- KCC लोन के नाम पर किसान को बनाया था ठगी का शिकार,,
- अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर किसान के बैंक खाते से निकाले थे 42 लाख 78 हजार,,
- साल 2015 से 2020 तक अलग अलग किस्त में किया था आहरण,,
- पीड़ित किसान राजकुमार शर्मा का फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर निकाली थी रकम,,,
- चाम्पा थाने में विधायक और उसके सहयोगी के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR,,,
- सहयोगी गौतम राठौर की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी,,
- कोर्ट के आदेश से विधायक को पुलिस ने किया गिरफ्तार,,,
- पुलिस ने न्यायालय मे आज पेश किया था चालान,,
- विधायक को किया जिला जेल जांजगीर दाखिल, 22 तक न्यायिक रिमांड पर…
जांजगीर-चांपा :- जिले के जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बालेश्वर साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, विधायक पर 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप है, गिरफ्तारी के बाद उन्हें जिला जेल जांजगीर भेज दिया गया है, जहां वे 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे।

मामला बम्हनीडीह सहकारी समिति से जुड़ा है, जहां विधायक बालेश्वर साहू अपने कार्यकाल में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान केसीसी (KCC) लोन के नाम पर ठगी की, पीड़ित किसान राम कुमार शर्मा, निवासी परसापाली, थाना सारागांव ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।
जांच में सामने आया कि आरोपी विधायक और उनके सहयोगी ने किसान राजकुमार शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर उसके बैंक खाते से साल 2015 से 2020 के बीच अलग-अलग किस्तों में 42 लाख 78 हजार रुपये का आहरण किया। यह पूरी रकम किसान की जानकारी के बिना निकाली गई,
शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कराई गई, जिसके बाद थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 450/2025 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 और 34 भादवि में मामला दर्ज किया गया। इस प्रकरण में सह-आरोपी गौतम राठौर की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है।
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आज 9 जनवरी 2026 को माननीय CJM न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय द्वारा चालान स्वीकार करने के बाद जेल वारंट जारी किया गया। विधायक ने उसी न्यायालय में रेगुलर बेल के लिए आवेदन किया, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पुलिस ने विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर जिला जेल जांजगीर दाखिल कर दिया। यह मामला जिले की राजनीति और सहकारी संस्थाओं में बड़ा भूचाल माना जा रहा है।



